चंदौली। युवक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में चल रहे मुकदमे में दंपति समेत छह आरोपितों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चंदौली अशोक कुमार की अदालत ने मुजफ्फरपुर, चकिया, चंदौली निवासी बेनी, उसकी पत्नी कंचन, तथा दिनेश, हरिश्चंद्र, इंदल और पिपरहट, चकिया निवासी बबलू उर्फ नन्हे उर्फ नाना को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
अदालत में आरोपित बेनी और कंचन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप कुमार यादव एवं संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रामनाथ ने बताया कि 13 मार्च 2022 की रात उनका 18 वर्षीय पुत्र अजय घर से बिना बताए चला गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला तो गुमशुदगी दर्ज कराई गई। वादी ने शंका जताई थी कि गांव के ही बेनी और उसकी पत्नी कंचन, जिनकी लड़की से अजय का प्रेम संबंध था, रंजिश के चलते अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अजय की हत्या कर शव छिपाया।
20 मार्च 2022 को हथिनियां पहाड़ी पर एक क्षत-विक्षत शव मिला जिसकी पहचान अजय के रूप में हुई। पुलिस ने विवेचना के दौरान बेनी व कंचन को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर अन्य आरोपितों को भी हिरासत में लिया गया था।