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7 लाख रुपये हड़पने व धमकी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत



 13/Jul/23

7 लाख रुपये की साड़ी लेकर रूपया हड़पने व धमकी देने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी /अपर सिविल जज (जू.डि.) सप्तम की अदालत ने मुहल्ला रसूलपुरा थाना जैतपुरा निवासी आरोपित जफर खां को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह व दिव्य सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कमालपुरा थाना जैतपुरा निवासी वादी जावेद आलम ने 6 जुलाई 2017 को थाना जैतपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह पावरलूम के साडियो के क्रय विक्रय का कार्य करता है। मुहल्ला रसूलपुरा थाना जैतपुरा के रहने वाले जफर खाँ पुत्र शौकत खाँ ने जनवरी 2016 ई0 को मेरी गद्दी पर आकर मुझसे भिन्न-भिन्न तिथियों में लगभग साढ़े सात लाख रुपये की बनारसी साडी इत्यादि क्रय किया तथा माल के बदले में प्रार्थी को भिन्न भिन्न नामों की भिन्न भिन्न तिथियों की चेक पेमेन्ट के रूप में दिया। उक्त सभी चेक बैंक में दाखिल करने में सभी चेक अनादित हो गयी। प्रार्थी ने जब जाफर खाँ से पेमेन्ट के बारे में दर्याफ्त किया तो उन्होने कहा कि मुकदमा मत करिये मैं धीरे धीरे सभी रुपयों का भुगतान कर दूंगा। प्रार्थी ने उनकी बातों का यकीन करके एक साल तक कोई कार्यवाही न करके भुगतान का इन्तजार करता रहा तथा पुनः 16 मई 2017 ई0 को प्रार्थनापत्र थाना जैतपुरा में दिया जिस पर थाना पर 17 मई 2017 को पंचायत हुई और जफर खाँ से एक दिन का समय लिया परन्तु एक दिन बाद कोई जवाब न देकर तरह तरह की जान माल व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा।


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