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पॉक्सो एक्ट के मामले में आरिफ अंसारी को 20 साल का कठोर कारावास, 55 हजार रुपये जुर्माना



 07/Nov/26

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी पर विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया फैसला, जैतपुरा थाने में दर्ज था मुकदमा

वाराणसी। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), वाराणसी की अदालत ने अभियुक्त आरिफ अंसारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला 6 नवंबर 2026 को साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।

पुलिस के अनुसार, आरिफ अंसारी पुत्र जमील अहमद निवासी पक्की महल सरैया, थाना जैतपुरा के खिलाफ थाना जैतपुरा में वर्ष 2024 में मुकदमा संख्या 0160/2024 दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1), 333, 352 और 351(2) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज था।

प्रदेशभर में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल लगातार मामलों की समीक्षा और निगरानी कर रहे हैं। इस मामले में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के साथ समन्वय बनाकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कनविक्शन के माध्यम से गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए विवेचना और अभियोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।


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