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वाराणसी में दुष्कर्म के आरोपित अविनाश झा को जमानत



 02/Nov/26

शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप; फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने एक लाख रुपये के जमानतदार और बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया

शादी का झांसा देकर युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने मानिकपुर, दशाश्वमेध निवासी अविनाश झा को एक लाख रुपये के जमानतदार और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी पर पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, भेलूपुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने 8 अक्टूबर 2026 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि करीब दो वर्ष पहले उसके परिवार ने उसकी शादी अविनाश झा से तय की थी। इसके बाद दोनों फोन पर बातचीत करने लगे और समय-समय पर बाहर मिलते थे। वादिनी का आरोप है कि इस दौरान अविनाश की मां भी उससे बातचीत करती थी और दहेज का सामान खरीदने के लिए रुपये मांगती थी। उसने अपनी मां को अलग-अलग किस्तों में करीब एक लाख रुपये देने की बात कही।

प्राथमिकी के मुताबिक, बाद में अविनाश की मां ने युवती को घर बुलाया। आरोप है कि वहां अविनाश ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे कमरे में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। वादिनी का कहना है कि जब उसने शादी की बात की तो अविनाश और उसके माता-पिता ने दहेज की मांग शुरू कर दी। परिवार के रुपये देने से इनकार करने पर उसे सामाजिक बदनामी का भय दिखाया गया।

वादिनी ने आरोप लगाया कि बाद में अविनाश ने उसे लंका स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। 1 अक्टूबर 2026 को होटल में खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने और उसके बाद दुष्कर्म करने का आरोप है। उस समय वहां अविनाश का दोस्त अनिकेत उर्फ गुलाबो भी मौजूद था।

वादिनी के अनुसार, होश में आने के बाद वह 3 अक्टूबर को घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अविनाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।


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