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डकैती के दौरान हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 15-15 हजार रुपये का जुर्माना



 21/Sep/26

वाराणसी के सारनाथ थाने में वर्ष 2003 में दर्ज मुकदमे में “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी से आया फैसला

वाराणसी। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप डकैती के दौरान हत्या से जुड़े वर्ष 2003 के मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पॉक्सो-02, वाराणसी ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजू सिंह, विकास कुमार झा और संजय कहार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना सारनाथ में मु0अ0सं0 0208/2003, धारा 396 और 412 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना की गई और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय करते हुए प्रभावी पैरवी की गई।

अदालत ने 18 सितंबर 2026 को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजू सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी दिघुली, थाना लालगंज, मिर्जापुर; विकास कुमार झा पुत्र तेज नारायण झा निवासी मोहनी मंडल, थाना मेजरगंज, बिहार; तथा संजय कहार पुत्र ईश्वर कहार निवासी रायपुर चोर, थाना शिवसागर, बिहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत लगातार पैरवी

प्रदेशभर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा मामलों की निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कमिश्नरेट पुलिस और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अदालत से दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।

पुलिस के मुताबिक, अभियोग में दोषियों को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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