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दहेज हत्या के मामले में दो दोषियों को 14 वर्ष का सश्रम कारावास, ₹10-10 हजार जुर्माना



 16/Sep/26

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत दहेज हत्या से संबंधित मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर ₹10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला थाना भेलूपुर में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0126/2018 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी, 323, 504 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस के अनुसार, मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। 15 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-06, वाराणसी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की पहचान बाबू लाल बिन्द पुत्र स्व. राजकुमार बिन्द और रानी देवी पत्नी स्व. राजकुमार बिन्द, निवासी रानीपुर बिन्द बस्ती, महमूरगंज, थाना भेलूपुर, वाराणसी के रूप में हुई है। न्यायालय ने दोनों को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के मुताबिक, प्रदेश भर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल के निरंतर मार्गदर्शन और समीक्षा में गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी की जा रही है।


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