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ऑपरेशन कन्विक्शन



 25/Jul/26

 19 साल पुराने मामले में अभियुक्त को सजा, कपसेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

 कमिश्नरेट वाराणसी के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में कपसेठी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते वर्ष 2007 के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस के अनुसार, थाना कपसेठी पर दर्ज मु.अ.सं. 636/2007 में शिवकुमार उर्फ बबलू, पुत्र स्वर्गीय रामप्यारे यादव, निवासी कछवा रोड, थाना कपसेठी, वाराणसी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 223 एवं 224 के तहत मुकदमा दर्ज था। मामले की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा।

न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 223 के तहत जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 224 के तहत भी जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में प्रत्येक धारा के अंतर्गत 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

 


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