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वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव की प्रभावी पैरवी, जानलेवा हमले के आरोपी हरिओम सिंह को मिली जमानत

क्लाउन टाइम्स

 23/Jul/26

चारदीवारी निर्माण को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद आरोपी हरिओम सिंह को अदालत से राहत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव एवं अधिवक्ता नरेश यादव ने प्रभावी पैरवी करते हुए जमानत की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

अभियोजन के अनुसार, मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के ठठरा गांव निवासी रीता सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 7 जुलाई 2026 को वह अपनी जमीन पर चारदीवारी का निर्माण करा रही थीं। इसी दौरान पड़ोसी उमेश कुमार सिंह, उनके पुत्र शिवम सिंह तथा हरिओम सिंह कथित रूप से लाठी-डंडा एवं अवैध असलहा लेकर मौके पर पहुंचे और हमला कर दिया।

शिकायत के मुताबिक, जान बचाने के लिए रीता सिंह अपने घर में चली गईं, लेकिन आरोपित कथित रूप से घर में घुस आए और तोड़फोड़ की। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके देवर प्रदीप सिंह, देवर के साले विनय कुमार तथा पुत्र सत्यम सिंह पर भी हमला किया गया। आरोप है कि धारदार हथियार के वार से दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि सत्यम सिंह के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी हरिओम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी।


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