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पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की कठोर सजा,



 22/Jul/26

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मिली बड़ी सफलता

वाराणसी | क्लाउन टाइम्स कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना मण्डुवाडीह में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो-II / ADJ-II, वाराणसी ने अभियुक्त अवधेश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, थाना मण्डुवाडीह में वर्ष 2020 में दर्ज मु00सं0 0204/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो-II / ADJ-II, वाराणसी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र जयमंगल, निवासी बसैठा, ब्लॉक सरैया, जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने बताया कि प्रदेशभर में संचालित "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन एवं सतत समीक्षा में गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी रणनीति के तहत इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्धि करते हुए कठोर सजा सुनाई।

पुलिस का कहना है कि इस निर्णय से गंभीर अपराधों के मामलों में दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को बल मिलेगा और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में अभियान को मजबूती मिलेगी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने इस मामले में प्रभावी विवेचना और अभियोजन में योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना भी की।

वाराणसी: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की कठोर सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बड़ी सफलता

वाराणसी के मण्डुवाडीह थाना क्षेत्र के पॉक्सो एक्ट मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी अवधेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी सफल रही।

पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की कठोर सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मिली बड़ी सफलता

 

वाराणसी | क्लाउन टाइम्स कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना मण्डुवाडीह में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो-II / ADJ-II, वाराणसी ने अभियुक्त अवधेश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, थाना मण्डुवाडीह में वर्ष 2020 में दर्ज मु00सं0 0204/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो-II / ADJ-II, वाराणसी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र जयमंगल, निवासी बसैठा, ब्लॉक सरैया, जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने बताया कि प्रदेशभर में संचालित "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन एवं सतत समीक्षा में गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी रणनीति के तहत इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्धि करते हुए कठोर सजा सुनाई।

पुलिस का कहना है कि इस निर्णय से गंभीर अपराधों के मामलों में दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को बल मिलेगा और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में अभियान को मजबूती मिलेगी। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने इस मामले में प्रभावी विवेचना और अभियोजन में योगदान देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना भी की।

वाराणसी: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की कठोर सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बड़ी सफलता

वाराणसी के मण्डुवाडीह थाना क्षेत्र के पॉक्सो एक्ट मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी अवधेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत वाराणसी पुलिस की प्रभावी पैरवी सफल रही।

 


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