वीडीए द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई 13 जुलाई 2026 को विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत की गई। प्राधिकरण का आरोप है कि संबंधित पक्ष ने दो बार सरकारी सील तोड़कर दोबारा होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और लॉन का संचालन शुरू कर दिया था।
प्राधिकरण के अनुसार, आराजी संख्या-763, मौजा ऐढ़े, परगना शिवपुर, वाराणसी स्थित लगभग 6000 वर्गमीटर भूमि पर श्रीमती अमरावती पाण्डेय, पदुम पाण्डेय, राजन पाण्डेय, हिमांशु पाण्डेय एवं रोहित सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति जी+1 भवन का निर्माण कर 16 कमरों वाले होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और लॉन का संचालन किया जा रहा था।
जांच में निर्माण पूरी तरह अनधिकृत पाया गया, जिसके बाद इसे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई शुरू की गई।
वीडीए के अनुसार, वैधानिक नोटिस जारी करने और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 जून 2026 को पहली बार परिसर को सील किया गया था। इसके बावजूद संचालकों ने सरकारी सील तोड़कर दोबारा संचालन शुरू कर दिया।
इसके बाद 11 जुलाई 2026 को दूसरी बार सीलिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन आरोप है कि दूसरी बार भी सील तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं।
पिनाकी रिजॉर्ट/होटल के खिलाफ तीसरी बार बड़ी कार्रवाई करते हुए परिसर को दोबारा सील कर दिया है।
लगातार सरकारी आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए 13 जुलाई 2026 को जोन-1 के जोनल अधिकारी जे.पी. गुप्ता एवं प्रवर्तन टीम ने तीसरी बार परिसर को सील कर दिया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश भी पारित किया गया।
वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने पुलिस उपायुक्त (DCP) वरुणा जोन को पत्र भेजकर सरकारी सील तोड़ने और अवैध संचालन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि बिना मानचित्र स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण या होटल, रिजॉर्ट, लॉन अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन न करें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सीलिंग, ध्वस्तीकरण, एफआईआर तथा अन्य कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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