वाराणसी, 26 जून। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 19 संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की है। 25 जून 2026 को विभिन्न जोनों में की गई जांच के दौरान कई संस्थान बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमतियों के संचालित पाए गए। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई करते हुए 19 अवैध कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, मानचित्र स्वीकृति और अन्य आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
## जोनवार कार्रवाई जोन-1 (शिवपुर एवं सिकरौल): 3 संस्थानों पर कार्रवाई
जोन-2 (सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा): 1 संस्थान पर कार्रवाई
जोन-4 (भेलूपुर एवं नगवां): 8 संस्थानों पर कार्रवाई
जोन-5 (रामनगर एवं मुगलसराय): 7 संस्थानों पर कार्रवाई सभी मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों तथा आवश्यक स्वीकृतियों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।