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मानचित्र स्वीकृति एवं भवन मानकों के उल्लंघन पर कुल 35 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई



 24/Jun/26

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों एवं भवन मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए दिनांक 24 जून, 2026 को विभिन्न जोनों में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत कई संस्थान बिना मानचित्र स्वीकृति एवं आवश्यक अनुमतियों के संचालित किए जा रहे थे। उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत निम्नलिखित संस्थानों के विरुद्ध मौके पर सीलिंग की कार्रवाई की गई—

जोन-1
द्वारिका नगर कॉलोनी, भरलाई

सौरभ मौर्या, पाण्डेयपुर, नई बस्ती, परगना-शिवपुर, वार्ड-सिकरौल, जिला-वाराणसी, रैन्कर्स कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। निर्माणकर्ता द्वारा लगभग 250 वर्गमीटर भू-क्षेत्रफल के अन्तर्गत पूर्व में जी+4 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये दिनांक-24.06.2026 को उक्त परिसर को सील बन्द कर दिया गया है।

अशोक सिंह, मौजा-लक्ष्मणपुर, परगना-शिवपुर, वार्ड-शिवपुर, जिला-वाराणसी TRI S CLASSES निर्माणकर्ता द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर भू-क्षेत्रफल के अन्तर्गत पूर्व में जी+1 तलों का निर्माण कार्य करके कोचिंग का संचालन किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये दिनांक-24.06.2026 को उक्त परिसर को सील बन्द कर दिया गया है।

निर्माणकर्ता का नाम व पता - शीतल कुशवाहा, मौजा-भरलाई, परगना-शिवपुर, वार्ड-शिवपुर, जिला-वाराणसी
संस्था का नाम - APESYS TUTORIALS
विवरण - निर्माणकर्ता द्वारा लगभग 200 वर्गमीटर भू-क्षेत्रफल के अन्तर्गत भूतल का निर्माण कार्य करके कोचिंग का संचालन किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये दिनांक-24.06.2026 को उक्त परिसर को सील बन्द कर दिया गया है।

निर्माणकर्ता का नाम व पता - दिप्ती तिवारी, मौजा-सिकरौल, परगना-शिवपुर, वार्ड-सिकरौल, जिला-वाराणसी
संस्था का नाम - कौटिल्य एकेडमी
विवरण - निर्माणकर्ता द्वारा लगभग 600 वर्गमीटर भू-क्षेत्रफल के अन्तर्गत जी+2 तलों का निर्माण कार्य करके कोचिंग का संचालन किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये दिनांक-24.06.2026 को उक्त परिसर को सील बन्द कर दिया गया है।

निर्माणकर्ता का नाम व पता - प्रभात सिंह, टैगोर टाउन कालोनी, महाबीर मंदिर रोड़, परगना-शिवपुर, वार्ड-सिकरौल, जिला-वाराणसी
संस्था का नाम - मोमेन्टम कैरियर क्लासेस
विवरण - निर्माणकर्ता द्वारा लगभग 300 वर्गमीटर भू-क्षेत्रफल के अन्तर्गत बी+जी+2 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये दिनांक-24.06.2026 को उक्त परिसर को सील बन्द कर दिया गया है।

निर्माणकर्ता का नाम व पता - रमेश सोनकर, टैगोर टाउन कालोनी, महाबीर मंदिर रोड़, परगना-शिवपुर, वार्ड-सिकरौल, जिला-वाराणसी
संस्था का नाम - कौटिल्य एकेडमी
विवरण - निर्माणकर्ता द्वारा लगभग 300 वर्गमीटर भू-क्षेत्रफल के अन्तर्गत बी+जी+3 तलों का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये दिनांक-24.06.2026 को उक्त परिसर को सील बन्द कर दिया गया है।

जोन-2
मौजा आशापुर, सारनाथ

संजय यादव द्वारा लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के भूतल पर लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी, जिसे मौके पर सील किया गया।

सुजीत त्रिपाठी द्वारा पुराना आरटीओ रोड, सारनाथ स्थित भवन में लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के भूतल एवं प्रथम तल पर कोचिंग संस्थान संचालित किया जा रहा था। उक्त परिसर को भी मौके पर सील किया गया।

जोन-3
सिगरा-महमूरगंज क्षेत्र

डॉ. राजीव मिश्रा द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान, महमूरगंज, वाराणसी।
फिजिक्स वाला (संचालक: विकास दुबे), महमूरगंज, वाराणसी।
एस.एस.आर. डांस एंड फिटनेस स्टूडियो, महमूरगंज, वाराणसी।

जोन-4
दुर्गाकुंड-संकटमोचन

इशरो कोचिंग संस्थान, दुर्गाकुंड, वाराणसी।
इन्डूजुअल कोचिंग संस्थान, दुर्गाकुंड, वाराणसी।
अड्डा कोचिंग संस्थान, संकटमोचन, वाराणसी।
माइक्रोटेक कोचिंग संस्थान, दुर्गाकुंड, वाराणसी।

जोन-5
रामनगर-मुगलसराय

प्रबन्धक/स्वामी आर्गन एकेडमी, मौजा-रामनगर चैक (किला के पास) थाना-रामनगर वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी
अहरार अहमद (स्टडी प्वाइंट लाइब्रेरी), मौजा-कटेसर थाना-मुगलसराय, वार्ड-रामनगर, जिला-चन्दौली
मोती लाल नाथ (नाथ कामर्स क्लासेज) मौजा-मच्छरहट्टा, थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी (रामनगर चैक के पास)
विजय नारायण तिवारी मौजा-रामनगर (रामनगर चैक के पास), थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी
मुरारी लाल यादव मौजा-भीटी (पंचवटी तिराहे के पास), थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी
विनोद मौजा-सुल्तानपुर (दुर्गा मन्दिर के पीछे), थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी
रेखा गुप्ता, 1/12.39, मौजा-साहित्यनाका मोड, रामनगर चैक के आगे, थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, वाराणसी
सौरभ सिंह मौजा-साहित्यनाका रामनगर चैक के आगे थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी
राजू (नसरूदीन) मौजा-गोलाघाट रामनगर थाना-रामनगर, वार्ड-रामनगर, जिला-वाराणसी
सरजू क्वात्रा मौजा-गुरूद्वारा थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
प्रमोद (टाॅपर विजन एकेडमी) मौजा-नई बस्ती, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
वी0के0 राय (राॅय एकेडमी) मौजा-पटेलनगर, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
दीपक कुमार ओझा (स्टार इन्स्टिट्यूट) मौजा-रविनगर, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
संजय कुमार पाठक (एस0ए0एस0 लाइब्रेरी) मौजा-कैलाशपुरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
चन्द्रकान्त तिवारी पाठक एकनामिक्स प्वाइंट) मौजा-कैलाशपुरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
सारांश सिंह अमेरिकन कोचिंग) मौजा-कैलाशपुरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
राम किशुन पोद्दार (सी0बी0एस0 कोचिंग) मौजा-कैलाशपुरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
ओ0प्र0 श्रीवास्तव (कामर्स एकेडमी) मौजा-कैलाशपुरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
सौरभ पाण्डेय (द मास्टर क्लास एकेडमी) मौजा-कैलाशपुरी, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली
आशीष मिश्रा (महेन्द्रा कोचिंग) मौजा-नई बस्ती, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली

अनाधिकृत रूप से संचालित कोचिंग/लाइब्रेरी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। तत्पश्चात उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के अन्तर्गत अग्रिम कार्रवाही करते हुए प्रश्नगत अवैध निर्माण को आज दिनांक 24.06.2026 को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।

उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित भवन मानकों, अग्नि सुरक्षा प्रावधानों तथा प्राधिकरण से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुरूप ही संचालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


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