नो पार्किंग, अवैध वेंडिंग और धूम्रपान के खिलाफ चला अभियान, यात्रियों से अवैध वसूली न करने की दी गई सख्त हिदायत
वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन पर ऑटो-टोटो चालकों द्वारा यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप के दौरान कथित रूप से प्रति सवारी 20 रुपये अवैध रूप से दिए जाने की खबर क्लाउन टाइम्स में प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद रेलवे प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें ऑटो-टोटो चालकों को किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से धनराशि न देने की शपथ दिलाई गई।
आज दिनांक 10 जून 2026 को स्टेशन निदेशक श्री अर्पित गुप्ता के निर्देशन तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त वाराणसी श्री अरविंद कुमार के कुशल नेतृत्व में कैंट रेलवे स्टेशन परिसर में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी एवं उनकी टीम द्वारा रेलवे एक्ट के तहत व्यापक कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वाले 15 वाहन चालकों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वहीं 3 अवैध वेंडरों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई। स्टेशन परिसर एवं प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 167 के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑटो चालकों को शपथ दिलाई गई कि वे अपना वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा नहीं करेंगे, मालगोदाम तथा रेलवे कॉलोनी की ओर से प्रतिबंधित मार्गों का उपयोग नहीं करेंगे, शौचालय के सामने ऑटो नहीं खड़ा करेंगे तथा पिक एंड ड्रॉप एरिया में यात्रियों को सुरक्षित उतारने और चढ़ाने के बाद निर्धारित 5 मिनट की अवधि के भीतर वहां से हट जाएंगे।
ऑटो चालकों को यह भी शपथ दिलाई गई कि वे पिक एंड ड्रॉप एरिया में किसी भी व्यक्ति को कोई धनराशि अदा नहीं करेंगे तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही यदि कोई ऑटो चालक आपराधिक प्रवृत्ति का पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी को देंगे।
अभियान के दौरान एक व्यक्ति पार्सल कार्यालय के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा कर यात्रियों के बीच ऊंची आवाज में 20 रुपये सवारी की घोषणा कर रहा था, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 एवं 145(सी) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान में कुल 21 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। रेलवे प्रशासन का कहना है कि कैंट स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे
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