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दांदुपुर में अवैध रूप से संचालित शिव आँगन लॉन पर VDA की कार्रवाई, परिसर किया गया सील



 18/Jun/26

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत गुरुवार को दांदुपुर, वार्ड शिवपुर स्थित पैराडाइज बिल्डिंग के पीछे संचालित शिव आँगन लॉन एवं गार्डेन परिसर को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने अनाधिकृत निर्माण और बिना अनुमति संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ यह कार्रवाई की।

प्राधिकरण के अनुसार संबंधित परिसर में लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 भवन का निर्माण एवं फिनिशिंग कार्य कराया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिसर का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लॉन एवं गार्डेन के रूप में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था तथा निर्माण एवं विकास कार्य भी जारी था।

वीडीए ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के तहत किसी भी भूमि पर विकास अथवा निर्माण कार्य करने के लिए विकास प्राधिकरण से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र एवं निर्धारित शर्तों के विपरीत किया गया निर्माण अथवा भूमि उपयोग परिवर्तन कानून का उल्लंघन माना जाता है।

प्रकरण में संबंधित पक्ष को अधिनियम की धारा-27 एवं धारा-28 के तहत पूर्व में कारण बताओ नोटिस तथा निर्माण कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद स्थल निरीक्षण के दौरान लॉन एवं गार्डेन से संबंधित निर्माण गतिविधियां जारी पाई गईं।

प्राधिकरण का कहना है कि अवैध रूप से संचालित लॉन एवं गार्डेन नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करने के साथ-साथ स्थानीय क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के कारण यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण, अग्नि सुरक्षा संबंधी जोखिम तथा आसपास के आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को असुविधा जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। बिना स्वीकृत पार्किंग और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के संचालन से जनसुरक्षा एवं शहरी व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28(क) की उपधारा-1 के अंतर्गत 18 जून 2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की स्थानीय प्रवर्तन टीम द्वारा संबंधित परिसर को सील कर दिया गया। सील किए गए परिसर को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कहा है कि नागरिकों के लिए मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन, सिंगल विंडो व्यवस्था तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर आवासीय एवं अन्य अनुमन्य श्रेणी के मानचित्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने और नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यूनतम समय में मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण, विकास कार्य अथवा भूमि के व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन से पूर्व आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति अवश्य प्राप्त करें। अनधिकृत निर्माण अथवा अवैध उपयोग पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

दांदुपुर में अवैध शिव आँगन लॉन सील, VDA की बड़ी कार्रवाई

Varanasi News: दांदुपुर स्थित शिव आँगन लॉन पर VDA का शिकंजा, अवैध निर्माण और व्यावसायिक उपयोग के आरोप में परिसर सील।


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