गाजीपुर के ठेकेदार से पिस्टल लूट के मामले में आरोपित कैथी के प्रधानपति अजय कुमार यादव की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली। जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपित को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा के अनुसार अनुष्का कंस्ट्रक्शन रोड वर्क्स फर्म के ठेकेदार प्रिंस राय ने 10 जून 2020 को चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह चौबेपुर थाना क्षेत्र के कैथी ग्राम में अपने फर्म के काम के लिए हॉट मिक्स प्लांट रोड वर्क के लिए डाला था। वहां काम खत्म होने के बाद अपने प्लांट को वह गाजीपुर में शिफ्ट करवा रहा था। उसी दौरान कैथी गांव के प्रधानपति अजय यादव अपने भाई व 10 समर्थकों के साथ लाठी-डंडे और तमंचे के साथ पहुंचे और एक लाख रुपये रंगदारी की मांग करने लगे। मना करने पर उनलोगों ने लाठी-डंडे से मारना-पीटना शुरू कर दिया। इस बीच अजय यादव ने उसकी कमर में लगा उसका लाइसेंसी रिवाल्वर भी छीन लिया।