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वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्ती: सील तोड़कर निर्माण कराने वालों पर होगी FIR



 08/May/26

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करना उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विकास क्षेत्र में किसी भी भवन या निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने से पहले अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति या अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई स्थानों पर बिना अनुमति अवैध निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

ऐसे मामलों में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा पहले धारा-27 के तहत कारण बताओ नोटिस और धारा-28 के अंतर्गत निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी किया जाता है। यदि नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा-28(क) के तहत अवैध निर्माण परिसर को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया जाता है।

प्राधिकरण ने यह भी कहा कि कुछ भवन स्वामी या निर्माणकर्ता प्राधिकरण की विधिवत लगाई गई सील को तोड़कर पुनः निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, जो कि पूर्णतः अवैध और दंडनीय अपराध है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य होता पाया जाए, वहां संबंधित भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई जाए तथा कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का भवन निर्माण शुरू करने से पहले विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें और अवैध निर्माण से बचें।

 


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