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वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हुकुलगंज-सिकरौल क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। सील किए गए भवन में दोबारा निर्माण करने पर FIR दर्ज कराने की तैयार
हुकूलगंज सिकरौल क्षेत्र वाराणसी में अवैध निर्माण पर VDA की बड़ी कार्रवाई
वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हुकुलगंज-सिकरौल क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
प्राधिकरण के अनुसार, श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा ऑनलाइन स्वीकृत मानचित्र संख्या VDA/BP/23-24/0282 के तहत स्टिल्ट + 3 तल का आवासीय निर्माण स्वीकृत कराया गया था। लेकिन निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के विपरीत करते हुए सेटबैक को कवर कर लगभग 50x50 क्षेत्रफल में बेसमेंट + ग्राउंड + 1 तल के ऊपर आरसीसी पिलर खड़ा किया जा रहा था।
पहले भी हुई थी कार्रवाई, भवन किया गया था सील
इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए VDA ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत 1 मई 2025 को कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर स्थानीय थाने की अभिरक्षा में दे दिया था।
सील के बाद भी जारी रहा निर्माण
इसके बावजूद संबंधित पक्ष द्वारा चोरी-छिपे, खासकर रात के समय, निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर दोबारा कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने धारा-28(क) के तहत 12 मार्च 2026 को फिर से भवन को सील किया और स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना दी।
अब दर्ज होगी FIR
VDA ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ अब FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
VDA की सख्त चेतावनी
VDA सचिव ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति सील किए गए अवैध निर्माण में दोबारा काम करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधे संबंधित थाने में FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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