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वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-3 (वार्ड दशाश्वमेध) में 5 अवैध निर्माणों पर सीलिंग की बड़ी कार्यवाही, उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर कार्रवाई संपन्न



 22/Apr/26

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।आज दिनांक 22.04.2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देशानुसार डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा वाराणसी जोन-3, वार्ड दशाश्वमेध में व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 5 भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा पाया गया।

इन सभी अवैध निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 एवं धारा 28 (I) तथा 28 (II) के अंतर्गत सीलिंग की कठोर कार्यवाही संपादित की गई। सभी भवनों को सील करते हुए संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया।

मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश एवं प्रवर्तन टीम मौजूद रही और पूरी कार्रवाई की निगरानी की गई।

सील किए गए भवनों का विवरण निम्नवत है

1. वार्ड दशाश्वमेध के अंतर्गत धर्मेन्द्र कुमार सिंह, आराजी संख्या 487, मौजा केराकतपुर में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बी+जी+2 के स्थान पर बी+जी+3 तलों का निर्माण किया जा रहा था।

अवैध निर्माण पाए जाने पर भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

2.-वार्ड दशाश्वमेध के अंतर्गत हीरा लाल यादव, मौजा मण्डुवाडीह में जी+3 निर्माण में सेटबैक नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त क्षेत्र को कवर कर निर्माण किया जा रहा था।

नियमों के उल्लंघन पर भवन को सील किया गया।

3-वार्ड दशाश्वमेध के अंतर्गत दीपक गुप्ता, मौजा लोहता बाजार में लगभग 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल पर सटरिंग कार्य किया जा रहा था तथा निर्माण में सेटबैक नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

निर्माण कार्य रोकते हुए भवन को सील किया गया।4.वार्ड दशाश्वमेध के अंतर्गत धीरज सिंह, मौजा केराकतपुर में लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 तलों का निर्माण पूर्ण होने के बाद तृतीय तल पर सटरिंग कार्य किया जा रहा था।

अवैध निर्माण गतिविधि को रोकते हुए भवन को सील किया गया।

5.वार्ड दशाश्वमेध के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति, मौजा केराकतपुर में लगभग 200 वर्गफुट क्षेत्रफल में स्टील्ट+3 तलों का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के किया जा रहा था।

निर्माण कार्य बंद कराते हुए भवन को सील कर दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा द्वारा आम जनमानस से अपील की गई है कि केवल प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही क्रय करें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा इसी प्रकार सख्त विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

क्लाउन टाइम्स विशेष पैकेज | वाराणसी रिपोर्टिंग डेस्क


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