1 अप्रैल 2026 से लागू नई दरें, अकुशल मजदूर को 763 रोज से शुरुआत, ग्रेजुएट स्टाफ को 995 दैनिक मजदूरी
लखनऊ। न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन के तहत 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू हो गई हैं। श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार मासिक और दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधन Minimum Wages Act, 1948 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकारें हर वित्त वर्ष में दो बार न्यूनतम मजदूरी घोषित करती हैं।
नई दरों के अनुसार अकुशल, अर्द्ध-कुशल, कुशल और क्लेरिकल/सुपरवाइजरी स्टाफ के वेतन में संशोधन किया गया है। पहली संशोधित दर 1 अप्रैल से लागू होती है, जबकि दूसरी दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है।
नई न्यूनतम मजदूरी दर (1 अप्रैल 2026 से लागू)
इन दरों का उद्देश्य श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के बीच न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना है। नई मजदूरी दरें लागू होने से लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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