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नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज



 13/Apr/26

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सख्त रुख, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

  • वीडियो वायरल केस में आरोपी को राहत नहीं, अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की
  • पॉक्सो केस में सख्ती: वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को नहीं मिली जमानत

चाकलेट का लालच देकर घर ले जाकर किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल

वाराणसी | वाराणसी में नाबालिग से दुष्कर्म और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के गंभीर मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने बीएलडब्ल्यू, चितईपुर निवासी आरोपी मल्लू यादव उर्फ विनोद यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि 7 जनवरी 2026 को वादी अपने निजी कार्य से बाहर गया था। उसी दौरान घर पर मौजूद उसकी 13 वर्षीय बहन को पड़ोस में रहने वाला आरोपी बहला-फुसलाकर और चाकलेट देने का लालच देकर अपने घर ले गया।

आरोप है कि वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद पीड़िता को धमकाया गया कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और उसे जान से मार दिया जाएगा।

बताया गया कि 14 जनवरी 2026 को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती बताई।

मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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वाराणसी में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी जेल में।


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