वाराणसी विकास प्राधिकरण को आयकर से पूर्ण छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
वाराणसी, 7 अप्रैल 2026। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 10(46A) के तहत पूर्ण कर छूट का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इससे प्राधिकरण को वित्तीय स्तर पर बड़ी राहत मिलेगी और शहर के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जिसके बाद उसकी आय को कर मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार के राजपत्र संख्या 31/2026 (दिनांक 25 मार्च 2026) के तहत यह निर्णय लागू किया गया है।
संसाधनों के बेहतर उपयोग का रास्ता साफ
आयकर छूट मिलने के बाद VDA अपने संसाधनों का अधिक प्रभावी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर सकेगा। इससे शहर में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
आधारभूत संरचना और आवासीय योजनाओं को बढ़ावा
VDA के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि इस फैसले से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इसके चलते आधारभूत संरचना, आवासीय योजनाएं, नगरीय सुविधाएं और अन्य विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
केंद्र सरकार के निर्णय से मिला लाभ
यह छूट केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की गई है, जिससे वाराणसी के समग्र और सुनियोजित विकास को बल मिलेगा।