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वाराणसी में 2002 के पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई



 06/Apr/26

कमिश्नरेट वाराणसी के वरुणा जोन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शनअभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता मिली है। शिवपुर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, शिवपुर थाने में वर्ष 2002 में दर्ज मुकदमा संख्या 132/2002, धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त रामचंदर पुत्र कल्लू निवासी कटवतिया सुद्धिपुर को न्यायालय ने दोषी पाया।

प्रभारी निरीक्षक शिवपुर और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते 06 अप्रैल 2026 को CJ(JD) FTC-14 न्यायालय, वाराणसी ने फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त को पहले से जेल में बिताई गई 31 दिन की अवधि की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार, “ऑपरेशन कन्विक्शनके तहत पुराने मामलों में तेजी से पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

 


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