3 महीने की विशेष योजना में 30 दिन के भीतर भुगतान पर अतिरिक्त 3% छूट, आवंटियों को बड़ी राहत
वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने OTS-2026 योजना लागू कर दी है, जिसमें बकाया राशि जमा करने पर पेनल्टी ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा और समय से भुगतान करने पर अतिरिक्त छूट मिलेगी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए “एकमुश्त समाधान योजना (OTS)-2026” लागू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थागत संपत्तियों के बकाया देयों का शीघ्र निस्तारण करना है, जिससे आवंटियों को आर्थिक राहत मिल सके।
प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के आवंटियों को दण्ड ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) से पूर्णतः छूट दी जाएगी। आवंटियों को केवल मूल राशि के साथ साधारण ब्याज का ही भुगतान करना होगा।
योजना में समय से भुगतान करने वालों के लिए अतिरिक्त लाभ भी दिया गया है। जो आवंटी योजना शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें कुल देय राशि पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
भुगतान को आसान बनाने के लिए किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 50 लाख रुपये तक की बकाया राशि को 3 मासिक किस्तों में जमा किया जा सकेगा, जबकि 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए 3 द्विमासिक किस्तों का विकल्प दिया गया है।
यह योजना 18 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कुल 3 माह तक लागू रहेगी। आवेदकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रारम्भ तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा।
प्राधिकरण ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे इस विशेष योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया का समयबद्ध निस्तारण करें और दण्ड ब्याज से राहत प्राप्त करें।
अधिक जानकारी के लिए आवंटी www.vdavns.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या VDA कार्यालय के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9616536355 और 9580956031 पर भी जानकारी उपलब्ध है।