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वाराणसी में अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई: 75 बीघा में ध्वस्तीकरण, 30 स्थानों पर चला अभियान



 31/Mar/26

लंबे इंतजार के बाद भले ही अवैध भवन निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की नियमित जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही है, लेकिन ताज़ा कार्रवाई यह स्पष्ट संकेत देती है कि शहर के नियोजित विकास को लेकर अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह व्यापक कार्रवाई शहर में अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोन–5 (रामनगर/मुगलसराय क्षेत्र) की प्रवर्तन टीम ने 30 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 75 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। सभी मामलों में 31 मार्च 2026 को धारा 27 के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के अंतर्गत अदलहाट, अलीनगर, मुगलसराय और रामनगर थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में बिना लेआउट स्वीकृति और नक्शा पास कराए प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। जिन मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें राज नारायण सिंह (मौजा बरूईपुर, जमालपुर, अदलहाट), रितेश पांडे (मौजा अचीतपुर, अदलहाट), विनोद यादव (मौजा कटारिया, अलीनगर), मानसिंह (मौजा गोविंदपुर मन्नापुर, मुगलसराय), अखिलेश यादव (मौजा मन्नापुर, मुगलसराय), दिनेश व रामेश्वर (मौजा खजुराहो गांव, अलीपुर), प्रदीप शर्मा (मौजा खजूरगांव, अलीनगर), महेंद्र (मौजा खजूरगांव, अलीनगर), हरिद्वार सिंह (मौजा गोपालपुर, अलीनगर), अरविंद यादव (मौजा गोविंदपुर, मुगलसराय), कार्तिकेय सिंह (मौजा खुटहा/परमासंगनगर, मुगलसराय), संजय सिंह (मौजा छोटा मिर्जापुर, अदलहाट), संजय सिंह व रंजन सिंह (छोटा मिर्जापुर, अदलहाट), रूबी चौरसिया (मौजा मिर्जापुर, अदलहाट), इकबाल अहमद (मौजा विशेषरपुर, अदलहाट), अमीरचंद पटेल (मौजा मुजफ्फरपुर, अदलहाट), वीरेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य कई अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त खजूरगांव, परोरवा, बरईपुर, चांदीतारा, रतनपुर, फतेहपुर, मिल्कीपुर, छोटा मिर्जापुर तथा विशेषरपुर माफी नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में भी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा तथा अवर अभियंता संजय तिवारी मौके पर उपस्थित रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि भूमि क्रय करने से पहले उसका लैंड यूज अवश्य जांच लें और यह सुनिश्चित करें कि भूमि आवासीय श्रेणी में हो। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्लाटिंग एवं विक्रय केवल लेआउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जाए तथा आंतरिक मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 25 से 30 फीट होनी चाहिए। बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने की चेतावनी भी दी गई है।

प्राधिकरण के अनुसार लेआउट आवेदन जमा करने के उपरांत सात दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, जिससे वैध विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिल सके।

उपाध्यक्ष द्वारा आमजन से यह भी अपील की गई है कि केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और नियमों का पालन करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान स्पष्ट करता है कि शहर में अवैध प्लाटिंग और अनियोजित निर्माण के खिलाफ अब व्यापक स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे वाराणसी के सुनियोजित विकास को मजबूती मिल सके।


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