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वाराणसी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: 13.53 करोड़ की संपत्ति सीज



 26/Mar/26

वाराणसी। थाना कोतवाली कमिश्नरेट में पंजीकृत मुकदमा संख्या 235/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक बड़े मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े अभियुक्त मनोज कुमार यादव (निवासी औसानगंज, थाना जैतपुरा) की आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 13 करोड़ 53 लाख 05 हजार 985 रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों एवं बैंक खातों को सीज कर दिया गया है।

यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM (FOP) एक्ट एवं NDPS एक्ट, दिल्ली द्वारा पारित आदेश (दिनांक 20 मार्च 2026) के तहत धारा 68-F(2) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई है। इससे पहले 24 फरवरी 2026 को धारा 68-F(1) के तहत अभियुक्त की संपत्तियों और बैंक खातों को फ्रीज किया गया था।

पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त मनोज कुमार यादव द्वारा न्यू फेन्साडिल कफ सिरप की भारी मात्रा को फर्जी एवं कूटरचित ई-वे बिल के जरिए वाराणसी व आसपास के क्षेत्रों में नशे के रूप में खपाया जा रहा था। इस अवैध कारोबार से अर्जित धन से उसने विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदी थीं, जिन्हें चिन्हित कर अब सीज कर दिया गया है।

पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन एवं एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में संपन्न हुई। मामले में कुल 20 अचल संपत्तियों और 7 बैंक खातों को सीज किया गया है।

इस पूरी कार्रवाई में कोतवाली थाना पुलिस एवं एसआईटी टीम के अधिकारियों व कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

 


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