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100 वर्ग मीटर तक के मकानों पर भी अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, VDA ने जारी की नई स्पष्टता



 20/Mar/26

वाराणसी। आम लोगों के बीच लंबे समय से यह धारणा बनी हुई थी कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए किसी प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब इस भ्रम को दूर करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने स्पष्ट कर दिया है कि यह समझ पूरी तरह सही नहीं है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के तहत भले ही 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण को नक्शा स्वीकृति से छूट दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। VDA के अनुसार ऐसे सभी निर्माणकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल map.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क केवल 1 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी शुल्क पोर्टल पर प्रदर्शित दरों के अनुसार ही जमा करने होंगे। सभी भुगतान और प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी।

VDA ने साफ किया है कि शुल्क या प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, और यह पूरी व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर पर तय की गई है।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रम में न रहें और अपने निर्माण कार्यों को नियमानुसार ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ही आगे बढ़ाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

 


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