अप्रैल में होगी कड़ी कार्रवाई, 12 दिन में भुगतान न करने पर ब्याज और पेनल्टी के साथ होगी वसूली
नगर निगम वाराणसी ने बकाया करदाताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च तक गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा न करने पर करदाताओं को भारी ब्याज और विलंब शुल्क का सामना करना पड़ेगा। यह जानकारी गुरुवार को नगर निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दी।
नगर आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य 225 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 18 मार्च तक 1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब मात्र 12 दिन शेष हैं, इसलिए जिन करदाताओं ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें, अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में बकाया राशि ब्याज सहित जोड़कर वसूली की जाएगी और नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि सदन के निर्णय के अनुसार 63,414 भवन स्वामियों को सरचार्ज में 72.07 करोड़ रुपये की छूट दी गई थी। फरवरी 2026 से 18 मार्च तक चले विशेष अभियान के दौरान 27,352 लोगों ने 36.19 करोड़ रुपये जमा किए, जिससे उन्हें 15.88 करोड़ रुपये की छूट का सीधा लाभ मिला।
करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। करदाता www.nnvns.org.in वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जोनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कंप्यूटरीकृत टैक्स कलेक्शन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक एम-पॉस डिवाइस के जरिए घर-घर जाकर भी कर वसूली कर रहे हैं।नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम की 1924 दुकानों और अन्य 23 मदों—जिनमें होटल, लॉज, अस्पताल और विज्ञापन शामिल हैं—से भी राजस्व वसूली तेज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में इन मदों से 71.32 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष 101.94 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 88.78 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। दुकानों के किराए के भुगतान के लिए क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 31 मार्च तक दुकानों का किराया और लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया गया, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल धनराशि पर 50 प्रतिशत तक विलंब शुल्क जोड़कर वसूली की जाएगी।
31 मार्च अंतिम तिथि, नहीं जमा करने पर लगेगा भारी जुर्माना
1.80 लाख भवन स्वामियों से 192.23 करोड़ रुपये की वसूली
63,414 लोगों को 72.07 करोड़ की सरचार्ज छूट
27,352 करदाताओं ने 36.19 करोड़ जमा कर लिया लाभ
ऑनलाइन और घर-घर टैक्स वसूली की सुविधा
दुकानों व लाइसेंस शुल्क पर 50% तक विलंब शुल्क लागू