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वाराणसी में 3.52 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अधिवक्ता अनुज यादव के विरोध से सेल्स ऑफिसर अरविंद केशरी की जमानत खारिज



 27/Feb/26

वाराणसी। व्यापारी के साथ धोखाधड़ी और कूटरचना कर 3.52 करोड़ रुपए हड़पने वाले  अरविंद केशरी की जमानत फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने खारिज कर दी। वादी के अधिवक्ता अनुज यादव और अभियोजन ने जमानत का विरोध किया।

वाराणसी: धोखाधड़ी और कूटरचना कर व्यापारी के 3.52 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में आरोपी सेल्स ऑफिसर अरविंद केशरी की जमानत अदालत ने खारिज कर दी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने नैनी, प्रयागराज निवासी अरविंद केशरी की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी के अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव, संदीप यादव और अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने जमानत का विरोध किया।

मामले का विवरण:
वादी नितिन मित्तल ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप था कि उसने अपने फर्म के सामान की सप्लाई और वसूली के लिए अरविंद कुमार केशरी को नौकरी पर रखा था।

इस दौरान आरोपी ने पैसे कमाने की लालच में दुकानदारों के नाम अलग-अलग बिल काटकर फर्जी जीएसटी नंबर डालकर माल बेचा। आरोपी और कुछ दुकानदारों ने आपस में मिलीभगत कर वादी की फर्म के 3.52 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया।

फर्म को हुए नुकसान की राशि ₹3,52,63,000/- बताई गई है। इसी मामले में आरोपी ने कोर्ट से जमानत मांगी थी, जो खारिज कर दी गई।

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