वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के उपाध्यक्ष (VC) पुर्ण बोरा ने 17 फरवरी 2026 को सिद्धगिरीबाग में मोल्डिंग गिरने से हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए नगर क्षेत्र में हो रहे अवैध व अनियमित वाणिज्यिक निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
VC पुर्ण बोरा ने सभी जोनल अधिकारियों एवं अवर अभियंताओं को निर्देशित किया है कि नगर क्षेत्र में संचालित अथवा निर्माणाधीन सभी होटल, मॉल एवं अन्य कमर्शियल बिल्डिंगों का स्थलीय निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही, इन भवनों की मानचित्र स्वीकृति एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण की जांच सुनिश्चित कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए।
### सिद्धगिरीबाग प्रकरण: मानचित्र उल्लंघन पर पहले भी हुई थी कार्रवाई
वाराणसी के वार्ड-दशाश्वमेध स्थित भवन संख्या डी-55/57, सिद्धगिरीबाग, औरंगाबाद मार्ग पर निर्माणकर्ता अभिषेक अरोरा द्वारा बी+जी+2 तलों के कार्यालय उपयोग हेतु स्वीकृत मानचित्र के विपरीत स्थल पर बी+जी+3 तल का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त भवन के ऊपरी भाग में टीन शेड भी लगाया गया।
भवन में बाहरी सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर शिकायत प्राप्त होने पर 01 नवंबर 2025 को VDA द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) एवं 28(2) के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई थी।
### फ्रंट एलिवेशन में चल रहा था सौंदर्यीकरण कार्य
वर्तमान में भवन स्वामी द्वारा फ्रंट एलिवेशन में पीओपी, फसाड लाइट्स, मोल्डेड डेकोरेटिव पीस लगाने का कार्य किया जा रहा था। इस मामले में संबंधित क्षेत्र के जोनल अधिकारी की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
### VDA की आमजन से अपील
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि वह नगर के सुनियोजित विकास, सुरक्षित निर्माण तथा नागरिकों की सुविधा के प्रति प्रतिबद्ध है। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण से विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें तथा नियमों का पालन करें।
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