वाराणसी। VDA उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की जोन-1 प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई संपादित की गई। यह कार्रवाई वार्ड-शिवपुर क्षेत्र में की गई।
प्रवर्तन कार्रवाई के अंतर्गत शिल्पी इंटरप्राइजेज, चंद्र टावर बजरिया द्वारा अनुराग चंद्र के नाम से आराजी संख्या 13, 17, 18 एवं 19, मौजा सेहमलपुर, अठगांवा, वार्ड-शिवपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। संबंधित पक्ष द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कुल 6 ब्लॉक EWS/LIG हेतु कुल 32 फ्लैटों का निर्माण किया जाना था, परंतु मौके पर मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा था।
निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध तथा बिना विधिवत स्वीकृति के निर्माण किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 एवं धारा-28 (I) तथा 28 (II) के अंतर्गत दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रवर्तन टीम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से निर्माण स्थल को सील किया गया।
कार्रवाई के समय सहायक नगर नियोजक एवं जोनल अधिकारी सौरभ जोशी, अवर अभियंता जयप्रकाश गुप्ता, प्रवर्तन दल के सदस्य, समस्त सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहे।
इस अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने आम जनमानस से अपील की है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही क्रय करें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।