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अनुज यादव की पैरवी में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत, संपत्ति कुर्की का आदेश निरस्त



 10/Feb/26

वाराणसी कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के गैंगस्टर एक्ट तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश को निरस्त किया, रामकुमार मौर्या को मिली राहत।

वाराणसी न्यूज़ अपडेट

वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रामकुमार मौर्या को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा 24 जुलाई 2020 को संपत्ति कुर्क करने का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने यह फैसला आरोपित की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई के बाद लिया।

इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव (पंकज), नरेश यादव और संदीप यादव ने रामकुमार मौर्या का बचाव किया।

प्रकरण के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शिवपुर पुलिस ने रामकुमार मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। 24 जुलाई 2020 को आरोपित की संपत्ति (आ०नं० 1365, म०सं० एस० 9/2-20ए) का 733.81 वर्गफीट भूमि और एक मंजिला भवन कुर्क करने का आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, 2 मंजिला पक्के मकान का अनुमानित मूल्य 15,41,600 रुपये भी कुर्क करने के आदेश में शामिल था।

रामकुमार मौर्या ने अपनी आपत्ति दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन 12 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी ने पहले आदेश को पुष्ट करते हुए कुर्की का आदेश जारी रखा।इसके बाद रामकुमार मौर्या ने 20 सितंबर 2021 को अदालत में प्रकीर्ण आपराधिक वाद दर्ज कराया। अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर, जब्त संपत्ति को रामकुमार मौर्या के पक्ष में रिलीज करने का आदेश दिया।

 

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