वाराणसी | Clown Times वाराणसी के चौक थाने में दर्ज एक मामले में आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र पर डॉ. नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की दलील
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव एवं संदीप यादव ने जोरदार पैरवी करते हुए कहा कि यह मुकदमा राजनीतिक विद्वेष और शासन–प्रशासन के दबाव में दर्ज कराया गया है।
अधिवक्ताओं ने दलील दी कि डॉ. नूतन ठाकुर के पति अमिताभ ठाकुर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया। इसके बाद उन्होंने आजाद अधिकार सेना नामक सामाजिक संगठन बनाकर देश–प्रदेश में हो रहे अवैधानिक कार्यों और भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू किया, जिससे सरकार असहज हुई।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट किसी की मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की सत्यता की जांच की मांग के लिए सम्मानजनक भाषा में किया गया था।
अभियोजन पक्ष का विरोध
वहीं अभियोजन और वादी पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपिता ने गलत तथ्यों के आधार पर एक सम्मानित व्यक्ति की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे वादी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें अपमान झेलना पड़ा।
अदालत का निर्णय
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने डॉ. नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
मामला क्या है?
बताया गया कि बड़ी पियरी निवासी, हिंदू युवा वाहिनी के नेता एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में 9 दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वादी पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता और बहुचर्चित कफ सिरप प्रकरण से जुड़े आरोप लगाए गए, जो बिना किसी ठोस साक्ष्य के बताए गए।
वादी के अनुसार इस पोस्ट से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
पहले ही मिल चुकी है जमानत
इस केस में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को भी अग्रिम जमानत मिलने से परिवार को बड़ी राहत मिली है।
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