वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत अपहरण के एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
थाना कैण्ट में दर्ज मु0अ0सं0 0126/2009, धारा 363/366/120बी भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले में अभियुक्ता शीला देवी पत्नी मुन्ना राजभर, निवासी उदराजपुर, थाना रोहनियाँ, कमिश्नरेट वाराणसी को आज दिनांक 05 फरवरी 2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5), वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाया गया।
न्यायालय ने अभियुक्ता को धारा 363/120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं धारा 366/120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियुक्ता को दोषमुक्त कर दिया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्ता को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट एवं मॉनिटरिंग सेल वाराणसी द्वारा की गई सशक्त और प्रभावी पैरवी की अहम भूमिका रही, जिसके परिणामस्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी।पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चलाया जा रहा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में लगातार प्रभावी साबित हो रहा है, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
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