"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त परवेज़ आलम पुत्र जुम्मन को चोरी की संपत्ति के रख-रखाव व उपयोग से संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा 18 माह के साधारण कारावास तथा कुल ₹6,500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
थाना जैतपुरा में पंजीकृत
मु0अ0सं0 – 202/2022,
धारा 411, 413, 414 भादवि से संबंधित इस मामले में अभियुक्त परवेज़ आलम, निवासी—
काली माता मंदिर के पास, छोहरा, नई बस्ती, थाना जैतपुरा, वाराणसी
को थाना जैतपुरा पुलिस व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 05.02.2026 को न्यायालय ASJ-05 वाराणसी द्वारा दोषी ठहराया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त को—
धारा 411 भादवि – साधारण कारावास
धारा 413 भादवि – साधारण कारावास
धारा 414 भादवि – साधारण कारावास
कुल मिलाकर 18 माह की सजा प्रदान की।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को क्रमशः—
3 दिन,
7 दिन,
3 दिन
का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।