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चोरी की संपत्ति रखने व उपयोग करने के मामले में अभियुक्त परवेज़ आलम को 18 माह की सजा



 05/Feb/26

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त परवेज़ आलम पुत्र जुम्मन को चोरी की संपत्ति के रख-रखाव व उपयोग से संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा 18 माह के साधारण कारावास तथा कुल ₹6,500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

थाना जैतपुरा में पंजीकृत

मु00सं0 – 202/2022,

धारा 411, 413, 414 भादवि से संबंधित इस मामले में अभियुक्त परवेज़ आलम, निवासी

काली माता मंदिर के पास, छोहरा, नई बस्ती, थाना जैतपुरा, वाराणसी

को थाना जैतपुरा पुलिस व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 05.02.2026 को न्यायालय ASJ-05 वाराणसी द्वारा दोषी ठहराया गया।

न्यायालय ने अभियुक्त को

धारा 411 भादवि साधारण कारावास

धारा 413 भादवि साधारण कारावास

धारा 414 भादवि साधारण कारावास

कुल मिलाकर 18 माह की सजा प्रदान की।

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को क्रमशः

3 दिन,

7 दिन,

3 दिन

का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

 


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