MENU

पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर ने अधिवक्ता अनुज यादव के माध्यम से दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी



 27/Jan/26

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में नूतन ठाकुर की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव द्वारा प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने इस अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तीन फरवरी 2026 की तिथि नियत की है।

बतादें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने नौ दिसम्बर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त वीडियो में उनके ऊपर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे और निराधार आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी ठोस साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए भ्रामक एवं गलत जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची।

इस मामले में पुलिस ने चौक थाने में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

इसी प्रकरण में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को बीते दिनों देवरिया जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। हालांकि बाद में अदालत से उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है।

वहीं अब इसी मामले में उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर तीन फरवरी 2026 को अदालत में सुनवाई होगी।


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

9548


सबरंग