वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोर के निर्देश पर VDA की प्रवर्तन टीम ने जोन-3 और जोन-5 क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कुल लगभग 52 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 के तहत की गई, साथ ही संबंधित मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
जोन-3 (दशाश्वमेध वार्ड)
जोन-3 के दशाश्वमेध वार्ड अंतर्गत मौजा गंगापुर, कल्लीपुर और शाइन सिटी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। गंगापुर में आलोक रंजन द्वारा लगभग 4 बीघा तथा विपिन सिंह द्वारा लगभग 3 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कल्लीपुर में लगभग 2 बीघा और शाइन सिटी क्षेत्र में लगभग 20 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर भी कार्रवाई की गई। इस प्रकार जोन-3 में कुल 29 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण किया गया।
जोन-5 (रामनगर वार्ड)
जोन-5 के रामनगर वार्ड अंतर्गत मौजा चौराहत में अवसफ अहमद द्वारा लगभग 5 बीघा, मौजा जिवधिपुर में पप्पू यादव द्वारा लगभग 10 बीघा तथा मौजा कटारिया में रजनीश सिंह द्वारा लगभग 8 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इस प्रकार जोन-5 में कुल 23 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी रविंद्र प्रकाश और अशोक त्यागी, अवर अभियंता आदर्श निराला, संजय तिवारी, राजू कुमार सहित प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
VDA उपाध्यक्ष ने आम जनमानस से अपील की है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। ऐसा न करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।