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अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 7 जनवरी को होगी सुनवाई



 05/Jan/26

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में आज़ाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई के दौरान विवेचक द्वारा आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष ने समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

अदालत में अमिताभ ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि यह मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय है, इसलिए निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर को चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अम्बरीष सिंह पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के कथित रूप से झूठे आरोप लगाए गए।

शिकायत के अनुसार, वीडियो में बहुचर्चित कफ सिरप मामले में भी बिना किसी ठोस साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताई गई, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।

पत्नी सहित तीन पर दर्ज है मुकदमा

इस मामले में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमिताभ ठाकुर को हाल ही में देवरिया से लाकर वाराणसी सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां कोर्ट में पेशी के बाद उनका न्यायिक रिमांड किया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में देवरिया जेल ले गई।

अब सबकी नजरें 7 जनवरी को होने वाली जमानत सुनवाई पर टिकी हैं।


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