वाराणसी। दिनांक 02 जनवरी 2026 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के निर्देश पर जोन-1 अंतर्गत वार्ड सिकरौल में अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। प्रवर्तन टीम द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र किए जा रहे निर्माण कार्यों को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
कार्रवाई के दौरान सहायक नगर नियोजक/जोनल अधिकारी सौरभ जोशी, अवर अभियंता रोहित कुमार सहित प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही।
सील किए गए अवैध निर्माणों का विवरण निम्नवत है—
1. जोन-1 के वार्ड सिकरौल अंतर्गत मनीष त्रिपाठी एवं सुषमा शर्मा द्वारा गिलट बाजार, राजराजेश्वरी नगर, शिवपुर स्थित प्लॉट पर लगभग 334 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में (जी+1) तल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के सेंटरिंग सहित निर्माण कार्य किया जा रहा था। यह निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28(1) एवं 28(2) के अंतर्गत अवैध पाए जाने पर सील किया गया।
2. जोन-1 के वार्ड सिकरौल में विद्या सिंह द्वारा प्लॉट संख्या-8, मौजा चुप्पेपुर, राजराजेश्वरी नगर में ऑनलाइन स्वीकृत मानचित्र संख्या VDA/SA-BP/24-25/1624 (जी+3) के विपरीत आंशिक भाग में विचलन करते हुए जी+2 का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बिना स्वीकृति के सेंटरिंग कार्य पाए जाने पर उक्त निर्माण को भी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सील कर दिया गया।
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट के प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।