वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त अभियान जारी है। 26 दिसंबर 2025 को उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के सख्त निर्देश पर VDA सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने जोन-4 के अंतर्गत भेलूपुर और नगवां वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान विनायका, कमच्छा-बैजनत्था रोड, बिरदोपुर और बृजइन्क्लेव कॉलोनी क्षेत्रों में मानचित्र के विपरीत तथा बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्य पाए गए। नियमों के उल्लंघन पर कुल चार निर्माणों को मौके पर ही सील कर दिया गया।
पहले प्रकरण में बैजनत्था, बिरदोपुर, वार्ड-भेलूपुर में स्वीकृत बी और जी प्लस दो तल के मानचित्र के विपरीत बी और जी प्लस तीन तल का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर भवन को सील किया गया।
दूसरे प्रकरण में बृजइन्क्लेव कॉलोनी, वार्ड-नगवां में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत स्टील्ट प्लस तीन तल के मानचित्र के विपरीत होटल निर्माण पाया गया, जिस पर मौके पर ही सील की कार्रवाई की गई।
तीसरे प्रकरण में बैजनत्था, कमच्छा, वार्ड-भेलूपुर में लगभग 800 वर्गफुट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के जी प्लस एक तल का निर्माण किया जा रहा था, जिसे बंद कराकर सील किया गया।
चौथे प्रकरण में इसी क्षेत्र में लगभग 600 वर्गफुट में बिना मानचित्र के भूतल की छत डालते हुए प्रथम तल के पिलर बनाए जा रहे थे, जिस पर तत्काल सील की कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माणकर्ता अनिवार्य रूप से मानचित्र स्वीकृत कराएं तथा बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
कार्रवाई के समय जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार सहित फील्ड स्टाफ मौके पर मौजूद रहा।
उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने आम नागरिकों से अपील की कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।