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वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव की प्रभावी पैरवी से बाइक चोरी मामले में आरोपित दोषमुक्त



 22/Dec/25

वाराणसी। बाइक चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) प्रियल शर्मा की अदालत ने त्रिपुरा भैरवी, दशाश्वमेध निवासी विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी वसीम अंसारी ने 6 अप्रैल 2010 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 2 अप्रैल 2010 की रात करीब 11 बजे वह अपनी बाइक घर के सामने दरवाजे पर खड़ी कर अंदर सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का पता न चलने पर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर बहुआपुर तिराहे के पास से आरोपित विजय शंकर द्विवेदी उर्फ टिंकू को कथित चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा था कि पूछताछ में आरोपित ने चोरी की बात स्वीकार की, जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल चार गवाहों की परीक्षा कराई गई। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोप पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सके। इसके चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।

 


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