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PM मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में 64 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला VDA का बुलडोजर



 22/Dec/25

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए कुल 64 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई पूर्ण बोरा के निर्देश पर और वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-1, जोन-2 और जोन-3 की प्रवर्तन टीमों द्वारा की गई।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में 200 से अधिक अवैध प्लॉट चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जोन-1 (शिवपुर वार्ड) में कार्रवाई

  • तरना (पेट्रोल पंप के पीछे) – लगभग 32 बीघा अवैध प्लाटिंग

  • सातोमहुआ (पावर हाउस के उत्तर) – लगभग 6 बीघा

  • उंदी (सुतबलपुर) – लगभग 0.796 बीघा

  • अनौरा (गोसाईपुर) – लगभग 4.5 बीघा

इन सभी स्थानों पर बिना लेआउट स्वीकृति के प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। 21 दिसंबर 2025 को सूचना देने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जोन-2 (सारनाथ वार्ड) में कार्रवाई

  • हिरावानपुर (हवेलिया क्रॉसिंग के आगे) – लगभग 1.791 बीघा

  • हिरावानपुर (हवेलिया क्रॉसिंग के आगे) – लगभग 1 बीघा

  • रेलवे क्रॉसिंग के आगे – लगभग 0.477 बीघा

  • अरिहंत नगर कॉलोनी – लगभग 0.796 बीघा

  • सिंहपुर, रिंग रोड – लगभग 1.194 बीघा

  • सिंहपुर – लगभग 3.184 बीघा

  • हदयपुर, साईं ब्रह्मा बाबा मंदिर क्षेत्र – लगभग 1.194 बीघा

  • साईं उदयपुर, मौर्या गुड फैक्ट्री क्षेत्र – लगभग 0.597 बीघा

यहां भी धारा-27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जोन-3 (दशाश्वमेध वार्ड) में कार्रवाई

  • मोहनसराय, मिल्किचक – लगभग 5 बीघा में अवैध प्लाटिंग

नोटिस और सूचना प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहां भी बुलडोज़र चलाया गया।

मौके पर मौजूद अधिकारी

अभियान के दौरान अपर सचिव, नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, जोनल अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता सहित प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

आम जनता के लिए आवश्यक सूचना

  • भूमि खरीदने से पहले लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य रूप से जांचें

  • पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होनी चाहिए

  • प्लाटिंग और बिक्री केवल लेआउट स्वीकृति के बाद ही करें

  • लेआउट जमा करने के बाद 7 दिनों के भीतर स्वीकृति दी जाएगी

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि केवल स्वीकृत लेआउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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