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वाराणसी कोर्ट का आदेश, हिंदू युवा वाहिनी नेता भोला की FIR में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में



 20/Dec/25

वाराणसी कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी नेता अम्बरीष सिंह भोला की FIR में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोविड कफ सिरप मामले से जुड़ा विवाद।

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को पुलिस ने प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पाण्डेय की अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

अदालत में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और विकास यादव ने न्यायिक रिमांड का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जिन धाराओं के तहत पुलिस न्यायिक रिमांड बनवाना चाह रही है, वे सभी सात वर्ष से कम सजा वाली हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड पर रोक है।

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा है, इसलिए न्यायिक रिमांड बनाए जाने का प्रावधान है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अमिताभ ठाकुर का न्यायिक रिमांड मंजूर कर लिया।

मामला बड़ी पियरी निवासी हिंदू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला की शिकायत से जुड़ा है। अम्बरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए।

शिकायत के अनुसार, वीडियो में बिना किसी ठोस साक्ष्य के उन्हें बहुचर्चित कोविड कफ सिरप मामले से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए गए और भ्रामक व गलत जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा।

इस मामले में पुलिस ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था। अमिताभ ठाकुर को गुरुवार को लोकर सेंट्रल जेल में रखा गया था। शुक्रवार शाम वाराणसी कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक रिमांड मिलने पर पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में देवरिया जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई।

 

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