उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के जोन–1,जोन– 4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 30 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 200 अवैध प्लाट चिन्हित किया गया है जिसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाएगी l
कार्यवाही का विवरण —
1. जोन–1 (वार्ड–शिवपुर):
मौजा-पुरारघुनाथपुर, मस्जिद के उत्तर-पश्चिम के राकेश उपाध्याय व्यक्ति द्वारा लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग।*
*मौजा-आयर बाजार से पहले गहनी, पियुष यादव के पास रंजीत सिंह द्वारा लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग।*
उक्त दोनों स्थलों पर बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 19/12/2025 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27 के तहत सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।
4. जोन–4 (वार्ड–नगवां):
मौजा- बेटावर ( प्राथमिक स्कूल के पास) में दुर्गा प्रसाद तिवारी,श्री अजय मिश्रा व नागेन्द्र अन्य द्वारा लगभग 20 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिस पर दिनांक 19/12/2025 को धारा–27 के तहत सूचना (ANNOUNCEMENT) करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित किया गया।
मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक श्री सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा, श्री संजीव कुमार, अवर अभियंता श्री रोहित,आदर्श निराला उपस्थित रहे।
आवश्यक सूचना
(विकास क्षेत्र में सम्मिलित 215 नए ग्राम के संबंध में)
* भूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज अवश्य जाँच लें, लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है।
* पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर होना आवश्यक है।
* प्लॉटिंग एवं विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही करें l
* लेआउट जमा करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा 07 दिवस के अन्दर स्वीकृत दे दी जाएगी l
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।