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VDA उपाध्याय पूर्ण बोरा के कार्यभार संभालने के बाद पहली बार वाराणसी में अवैध प्लाटिंग पर VDA का चला बुलडोजर, 33 बीघा में ध्वस्तीकरण



 16/Dec/25

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए शहर के जोन–1 से जोन–5 तक एक साथ बड़ी कार्रवाई की। यह अभियान नए उपाध्यक्ष उपाध्याय पूर्ण बोरा के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर किया गया, जिसमें कुल 33 बीघा क्षेत्रफल में फैली अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण के अनुसार, वाराणसी विकास क्षेत्र में 200 अवैध प्लाट चिन्हित किए गए हैं, जिनके विरुद्ध आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी।


जोन–1 (वार्ड–शिवपुर)

मौजा अहरक में जामा मस्जिद के पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 4 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।
इसके अतिरिक्त मौजा जमालपुर में संजय मोटेल के पास रंजीत सिंह द्वारा लगभग 5 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।

दोनों स्थलों पर 15 दिसंबर 2025 को नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।


जोन–2 (वार्ड–सारनाथ)

मौजा उदयपुर एवं गोसाईपुर में

  • सबलू सिंह द्वारा 3 बीघा,

  • सतीश सिंह द्वारा 1 बीघा,

  • दिनेश पटेल, पप्पू सिंह एवं सतेंद्र मौर्य द्वारा 3 बीघा,

इस प्रकार कुल 7 बीघा क्षेत्र में बिना लेआउट स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।
दिनांक 15 दिसंबर 2025 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण किया गया।


जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध)

मौजा गंजारी (हरपुर) में गंजरी स्टेडियम से लगभग 5 किलोमीटर आगे रामनाथ पटेल द्वारा लगभग 4 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।
इस स्थल पर भी 15 दिसंबर 2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।


जोन–4 (वार्ड–नगवां)

मौजा सगहट में राम विलास पटेल व अन्य द्वारा लगभग 7 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृत लेआउट के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।
दिनांक 15 दिसंबर 2025 को धारा 27 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया गया।


जोन–5 (वार्ड–मुगलसराय)

मौजा अलीनगर में मुगलसराय रेलवे लाइन के पास कान्हा ड्रीम सिटी द्वारा लगभग 6 बीघा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।
इस स्थल पर भी 15 दिसंबर 2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।


मौके पर मौजूद रहे ये अधिकारी एवं कर्मचारी

कार्रवाई के दौरान
सचिव वेद प्रकाश मिश्रा,
अपर सचिव गुडाकेश शर्मा,
सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी,
जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,
जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार,
जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति,
अवर अभियंता रोहित कुमार,
अवर अभियंता आदर्श कुमार निराला,
अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश
और वर्तिका दूबे मौके पर मौजूद रहे।


आमजन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

  • भूमि क्रय से पूर्व लैंडयूज की जांच अवश्य करें।

  • लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है।

  • पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होनी चाहिए।

  • लेआउट स्वीकृति के बिना प्लाटिंग व विक्रय न करें।

  • लेआउट जमा करने के बाद 7 दिवस के भीतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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