कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना कैण्ट क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या-04 वाराणसी ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना कैण्ट में पंजीकृत मुकदमा संख्या 0531/2021 धारा 498ए, 304बी भादवि तथा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त जितेंद्र कुमार राम पुत्र चन्द्रदेव राम और अभियुक्ता फूलमति पत्नी चन्द्रदेव राम, निवासी चौरा थाना नरहीं जिला बलिया, हालपता खजुरी कॉलोनी थाना कैण्ट वाराणसी को दोषी करार दिया । ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की नियमित समीक्षा और मार्गदर्शन के बीच पुलिस और लोक अभियोजक की संयुक्त कार्रवाई से इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई। जांच से लेकर अदालत में प्रभावी पैरवी तक पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही, जिसके परिणामस्वरूप दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में न्यायालय से कठोर सजा दिलाई जा सकी। यह कार्रवाई दहेज-प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामलों में कानून के कठोर अनुपालन और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।