MENU

वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव की पैरवी में पुलिस टीम पर हमले के दो आरोपितों को मिली ज़मानत



 11/Dec/25

वाराणसी। हत्यारोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में आरोपित दो व्यक्तियों को अदालत से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने सारनाथ निवासी सुशील यादव और चौबेपुर निवासी गौतम यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, यशपाल यादव और संदीप यादव ने प्रभावी पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार, सर्विलांस प्रभारी देवरिया के निरीक्षक सादिक परवेज ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि देवरिया कोतवाली में दर्ज हत्या के मामले में वांछित आरोपी सुनील यादव के सारनाथ स्थित बुद्धा सिटी कॉलोनी में मौजूद होने की सूचना मिलने पर 7 दिसंबर 2025 को पुलिस टीम ने दबिश दी। पुलिस को देख आरोपी भागने लगा, लेकिन गिर जाने पर उसे पकड़ लिया गया।

इसी दौरान आरोपी के भाई सुशील यादव, साला गौतम यादव, पत्नी निशा यादव तथा घर की महिलाओं व बच्चों सहित 5–6 अज्ञात लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर मारपीट की और उपनिरीक्षक अविनाश मौर्य की पिस्टल छीनने का प्रयास किया। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की गई, जिसमें उपनिरीक्षक की वर्दी भी फट गई और क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

आरोपी सुनील यादव को थाने ले जाते समय भी सुशील यादव और गौतम यादव ने काले रंग की फॉर्च्यूनर से पुलिस वाहन का पीछा कर उसे रोकने और आरोपी को भगाने का प्रयास किया

 


इस खबर को शेयर करें

Leave a Comment

1651


सबरंग