वाराणसी। थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मुअसं- 0199/2012 धारा 326 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द राजभर पुत्र नारायण राजभर निवासी हिरामनपुर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप दिनांक- 08.12.2025 को माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जूडि) जनपद वाराणसी द्वारा दोषी सिद्ध पाते हुए अभियुक्त गोविन्द राजभर को मुअसं- 0199/2012 अन्तर्गत धारा 326 भादवि के अंतर्गत अपराध में 3 वर्ष का कारावास तथा 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।