अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई के तहत कैंट थाना पुलिस ने धारा 85 बीएनएसएस (कुर्की) की कार्यवाही के दौरान तीन वर्ष से फरार 25,000 रुपये के इनामिया बलात्कार के अभियुक्त गप्पू उर्फ राजनाथ पुत्र बखेड़ू निवासी बेनीपुर, थाना मिर्जामुराद, वाराणसी (उम्र लगभग 40 वर्ष) को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा संख्या 0082/2023 धारा 376/392/506 भादवि थाना कैंट में पंजीकृत है। आरोप है कि अभियुक्त ने अपने साथी प्यारेलाल के साथ 10.04.2022 तथा 12.05.2022 को वादी हृदय नारायण विश्वकर्मा की पत्नी को तंत्र-मंत्र का झांसा देकर जबरन अनैतिक संबंध बनाए और झाड़-फूंक के नाम पर उसका मंगलसूत्र व कान की बाली लूट ली, जिस पर वादी द्वारा 18.02.2023 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 01.03.2023 को सहअभियुक्त प्यारेलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि गप्पू उर्फ राजनाथ तब से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। न्यायालय द्वारा जारी NBW, धारा 82 दं.प्र.सं. एवं धारा 85 बीएनएसएस (कुर्की) की कार्यवाही के अनुपालन के दौरान दिनांक 05.12.2025 को समय 16:40 बजे अभियुक्त को ग्राम बेनीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शिवाकांत मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट, उपनिरीक्षक राम केवल यादव, आरक्षी शाश्वत शुक्ला, आरक्षी प्रवीण कुमार एवं महिला आरक्षी स्नेहा पाण्डेय शामिल रहे।