जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) राजीव कमल पाण्डेय की अदालत ने चेतगंज थाना अंतर्गत डीडी न्यूज़ के पत्रकार दीपक कुमार गुप्ता द्वारा अपने भवन स्वामी पुनीत कुमार साहू के विरुद्ध जबर्दस्ती मकान गिरा कर 16 हजार लूटने व कमरें को जबरदस्ती गिरा कर बेदखल करनें के मामले में आरोपित पुनित कुमार साहू की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता संजीव वर्मा व कुलदीप गुप्ता ने पक्ष रखा।
अभियोजन वादी डीडी न्यूज़ के पत्रकार दीपक कुमार गुप्ता ने थाना चेतगंज में मुकदमा अपराध संख्या 107 सन् 2020 धारा 392, 427, 454, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दिनांक 14 जुलाई 2020 को दर्ज कराई थी। आरोप था कि अपने भवन स्वामी पुनीत कुमार साहू ने जबर्दस्ती मकान गिरा कर 16 हजार लूटने व कमरें को जबरदस्ती गिरा कर बेदखल कर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करने के पक्ष में दलील दी कि आरोपित पुनीत कुमार साहू के विरुद्ध रुपया लूटने व कैमरा क्षतिग्रस्त तथा भवन को जर्जर बताकर गिराए जान गलत है। घटना स्थल पर कोई चश्मदीद साक्षी मौजूद नहीं था। स्वयं वादी मुकदमा भी मौजूद नहीं था। मारपीट, सोने की चैन छीनने का आरोप भी गलत है, क्योंकि मारपीट की घटना में कोई चोटें भी नहीं आना घटना को संदिग्ध बनाता है। अदालत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए अभियुक्त पुनीत कुमार साहू को 50,000 के बंद पत्र पर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।