वाराणसी, 29 नवंबर 2025। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। थानाक्षेत्र बड़ागाँव में दर्ज हत्या के एक मामले में प्रभावी पैरवी और गुणवत्ता पूर्ण विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ACC-01 वाराणसी ने आरोपी सुमित भुइया को आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
राज्यभर में चल रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में बड़ागाँव थाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 0101/2023, धारा 302, 315, 316 भादवि में आज अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुमित भुइया पुत्र मनोज भुइया, निवासी किरी दौर, बेलारी स्टेशन, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला रांची (झारखंड) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोग में सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके संयुक्त प्रयास से यह निर्णय संभव हो सका।